स्पेशल एजुकेटर के अभ्यर्थियों की चयन एवं प्रतीक्षा सूची Selection and waiting list of candidates of Special Educator Mahasamund

स्पेशल एजुकेटर के अभ्यर्थियों की चयन एवं प्रतीक्षा सूची Selection and waiting list of candidates of Special Educator Mahasamund
👆 प्रेस विज्ञप्ति शीर्षक Press Release Title 👆  
✔ प्रेस विज्ञप्ति विवरण Press release कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सह जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा जिला-महासमुन्द 
Location स्थान –  ↠ Chhattisgarh| छत्तीसगढ़
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Selection and waiting list of candidates of Special Educator Mahasamund अन्य विवरण Details

स्पेशल एजुकेटर के अभ्यर्थियों की चयन एवं प्रतीक्षा सूची Selection and waiting list of candidates of Special Educator Mahasamund

Selection and waiting list of candidates of Special Educator Mahasamund राज्य परियोजना कार्यालयसमग्र शिक्षा, छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक / 1087 / SS / 24/14 / सेकेण्डरी / 2021-22 रायपुर दिनांक 04/07/2022 के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा संचालित है, जिसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु समावेशी शिक्षा (कक्षा 9वीं से 12वीं) अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर के पद हेतु चयनित अभ्यर्थी को उनके नाम के सम्मुख पदनाम एवं स्थान पर निश्चित मानदेय ( 20,000 / – प्रतिमाह ) पर निम्न शर्तों के अधीन 03 माह के लिये रखा जाना है।

आवेदन की अंतिम तिथि Last Date of Application

03/11/2022

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अन्य नियम एवं शर्तें Other Terms & Conditions

1. उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।

2. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।

3. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी। और सेवा वगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

4. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।

5. चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।

6. समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

7. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने / चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन / अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पंदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।

8. इस पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानेदय रू. 20,000 / – (अक्षरी बीस हजार रु. मात्र ) प्रति माह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

9. यदि आपके द्वारा स्पेशल एजुकेटर के पद त्याग किया जाता है तो उस दशा में एक माह पूर्व सूचना दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा एक माह का वेतन जमा करना होगा।

10. स्पेशल एजुकेटर के कार्य करने हेतु निर्धारित विकासखण्ड के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 10.10.2022 तक कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

स्पेशल एजुकेटर का कार्य दायित्व Job Responsibilities of Special Educator

1. विकासखण्ड एवं संकुलवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दिव्यांगतावार डाटा रखना।

2. चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना ।

3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिये तैयार करना तथा उनका संपूर्ण रिकार्ड एकत्र कर रखना।

4. इन बच्चों के पालकों को समय समय पर बैठक लेकर उन्मुखीकृत करना तथा बच्चों को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना ।

5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना जैसे- छात्रवृत्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगता भत्ता, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, एस्कार्ट ट्रांसर्पोट, रीडर एलाउन्स, बालिका शिष्यावृत्ति आदि ।

* 6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सामान्य शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करना ।

7. विभिन्न विभागों व एनजीओ से संपर्क कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण व अन्य लाभ की व्यवस्था कराना

8. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना (IEP) तैयार करने में शिक्षक का सहयोग करनाजिससे बच्चें में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसका मूल्यांकन कर सके।

9. शालाओं में पियर्स ग्रुप (सहपाठी समूह) तैयार करना जिससे वे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद कर सके।

10. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शालाओं में बाधा रहित वातावरण निर्मित करने में शिक्षकों को प्रोत्साहित करना एवं उनकी संकल्पनाओं का निर्णय करना ।

11. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुसार वास्तविक TLM का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना तथा नियमित कक्षा के अतिरिक्त बच्चों के समझ हेतु पृथक प्रयास करना ।

12. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना व योजना बनाकर उपाय बनाना एवं बच्चों के पालकों को उपयोगी सहयोग प्रदान कर उनके पालकों से सतत् संपर्क में रहना ।

13. शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या एवं समाधान के बारे में आवश्यक परामर्श देना तथा उनकी आवश्यकता के अनुकूल कक्षागत रणनीति व पाठ्यक्रम में उचित सुधार व सुझाव देना ।

14. विकासखण्ड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों आधारित चलने वाले कार्यक्रम से फीडबैक लेकर सुधारात्मक उपाय बनाना ।

15. जनभागीदारी समिति (SMC / SMDC) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी देना व उनके लिये निदानात्मक उपाय बनाकर लागू करना ।

16. रिसोर्स सेंटर में CWSN बच्चे जिन्हें थैरेपी की आवश्यकता हो उन्हें विशेष प्रशिक्षण एवं आवश्यक थेरेपी प्रदान करने में सहयोग करना तथा इस हेतु पालकों को प्रशिक्षित करना / जागरूक करना / सहयोग देना।

17. भ्रमण के दौरान प्राप्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची तैयार कर उसकी आवश्यकता को पूरा कराने के लिये प्रयास करना एवं किये गये प्रयास की जानकारी संबंधित शाला / जनभागीदारी समिति / पालक को देना ।

18. सामान्य शिक्षकों को ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, 21 प्रकार की दिव्यांगताचेक लिस्ट, शालाओं में बाधारहित वातावरणपाठ्यक्रम अनुकूलन आदि का प्रशिक्षण देना ।

19. समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग से सत्त संपर्क स्थापित करना व इन विभागों के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से लाभान्वित करना ।

20. प्रत्येक संकुल को कव्हर करना एवं इसकी सूचना पूर्व में संकुल समन्वयक को प्रदान करना जिससे उपस्थिति की सूचना शाला स्तर एवं पालकों तक पहुंचाया जा सके।

21. इसके अतिरिक्त समय समय पर राज्य एवं जिला स्तर पर दिये गये आदेश / निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा।

1-  चयनित प्रतीक्षा सूची Download Click here
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